दरगाह के बाहर 17 जून को मौन जुलूस
दरगाह के बाहर 17 जून को मौन जुलूस की शुरुआत से पहले भीड़ में भड़काऊ नारेबाजी के मामले में आरोपी को हर चिश्ती को कोर्ट ने शनिवार को तलब किया। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश कि गई थी। जिसमें भड़काऊ भाषण को लेकर आरोप लगाएं थे।
दरगाह के बाहर 17 जून को मौन जुलूस की शुरुआत से पहले भीड़ में भड़काऊ नारेबाजी के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ दरगाह थाना पुलिस की चार्जशीट पर बहस के बाद एडीजे कोर्ट संख्या चार में आरोप तय कर दिए गए। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी गोहर चिश्ती को कोर्ट में पेश किया।
पुलिस ने खादिम मोहल्ला निवासी खादिम फखर जमाली, भट्टा बस्ती जयपुर निवासी मोइन, गुजरात मोरबी राजकोट निवासी रियाज हसन गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी गोहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। अपर लोक अभियोजक गुलाम फारूकी ने बताया कि गौहर के अलावा सभी 4 आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को आज जेल से कोर्ट में पेश किया गया है। दरगाह के बाहर सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से भी अपनी दलीलें पेश की गई।
बाइट- अपर लोक अभियोजक गुलाम फारूकी