अजमेर / राजस्थान – प्रथम चरण का मतदान कल, दल रवाना
केकड़ी, सावर, सरवाड तथा भिनाय पंचायत समितियों में होगा मतदान
पंचायतीराज चुनाव के तहत प्रथम चरण का मतदान कल सोमवार को सुबह 7.30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर रविवार को रवाना कर दिया गया। पहले चरण में केकड़ी, सरवाड़, सावर और भिनाय पंचायत समिति क्षेत्रों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के प्रथम चरण का चुनाव केकडी, सरवाड़, सावर तथा भिनाय पंचायत समितियों में सोमवार 23 नवम्बर को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। इस कार्य के लिए नियोजित मतदान दलों, एरिया मजिस्ट्रेटों तथा जोनल मजिस्ट्रेटों ने मतदान बूथ तथा क्षेत्र के लिए राजकीय पोलीटेक्निक कॉलेज से प्रस्थान किया। इससे पूर्व समस्त कार्मिकों एवं अधिकारियों को अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पंचायत समितिवार बैठक व्यवस्था की गई।
उन्होंने बताया कि इस बार मतदान दलों को विभिन्न अलग-अलग स्थानों से सामग्री प्राप्त करने के स्थान पर सीट पर ही मतदान सामग्री प्रदान की गई। पंचायत समितिवार बैठक व्यवस्था के अंतर्गत मतदान दल के समस्त कार्मिकों को एक ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। उनकी सीट के पास ही टेबल लगाकर समस्त मतदान सामग्री पूर्व में ही उपलब्ध करवाई गई। इस कारण कहीं भी भीड़-भाड तथा पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता नहीं रही। इस नवाचार के कारण मतदान दलों की सुविधा प्राप्त हुई।
उन्होंने बताया कि मतदान को सुव्यवस्थित तरीके से संपादित करवाने के लिए आरक्षित मतदान दल गठित किए गए हैं। पंचायत समिति क्षेत्र केकड़ी के लिए 4, सरवाड़ के लिए 5, सावर के लिए 4 तथा भिनाय के लिए 6 आरक्षित मतदान दल हैं। इनका मुख्यालय संबंधित तहसील कार्यालय रहेगा।
उन्होंने बताया कि जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए बूथ पर अलग-अलग ईवीएम मशीनें उपयोग में ली जाएगी। इसके साथ मतदान दलों को पिंक पेपर सील, स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैगसील, दोनों प्रकार के निविदत्त मत पत्र, सुभिन्नकारी सील, ऎरोमार्क ब्रास सील, अमिट स्याही, स्टाम्प पेड, मतदाता पर्ची, मतदाता रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित तथा अतिरिक्त प्रति भी साथ में दी जाएगी।
सामग्री करवानी होगी पुनः जमा
उन्होंने बताया कि मतदान दलों को दी जाने वाले सामग्री को मतदान समाप्ति के उपरांत संग्रहण केन्द्र पर पुनः जमा करवाना होगा। दलों की प्रदान किए गए डस्टबीन, सैनेटाईजर प्लास्टिक बोतल मय नोजल स्प्रे, कोविड पोस्टर तथा निर्वाचन निर्देशिका को जमा नहीं करवाने पर सामग्री की राशि की वूसली संबंधित से की जाएगी।