अजमेर – नगरीय निकाय आम चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ, नगरपालिका केकडी, सरवाड एवं बिजयनगर के निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। यह निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक जारी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इस दौरान सरकारी या सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियाँ दर्शाने सम्बन्धित विज्ञापन, होर्डिग्स, पोस्टर आदि नही लगाए जा सकते हैं। यदि लगाए हुए है तो उनको तुरन्त हटा लिया जाए। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किए जाएंगे। सरकारी, सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऎतिहासिक पुरूषों, कवियों, एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोडकर) के फोटोग्राफ नहीं लगाए जा सकते हैं। यदि लगे हुए है तो उन्हें तुरन्त हटा लिए जाएं। क्षेत्र में यदि ऎसी कोई नियमों के विपरित कार्यवाही होती है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना की जाए।