अजमेर – धातु निर्मित मांझे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

उपयोग/ विक्रय किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध होगी नियमानुसार कार्यवाही

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के दौरान धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध घोषित किया है। आदेशों की अवहेलना करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि धातु निर्मित मांझा जिसे सामान्य भाषा में चाईनीज मांझा कहा जाता है का उपयोग पतंगबाजी के लिए करना नुकसानदायक है। यह धारदार एवं बिजली का चालक होता है। इसके उपयोग से वाहन चालकों एवं पक्षियों की जान का नुकसान होता है। विद्युत का सुचालक होने के कारण बिजली के तारों में पतंग फंसने की स्थिति में पतंगबाज को करंट लग सकता है। आमजन के जानमाल की सुरक्षा के लिए इस मांझे का बेचान, भण्डारण, परिवहन एवं उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही पक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों एवं नगर पालिका आयुक्तों को पत्र लिखकर आदेश की पालना करने तथा अपने अपने क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर आकस्मिक निरीक्षण करने तथा इसका उपयोग/ विक्रय किए जाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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