अजमेर – चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन जारी
पंच एवं सरपंच के आम चुनाव हेतु कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईन में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश प्रदान किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि चुनाव प्रचार के समय प्रचार में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए दो गज (6 फीट) की दूरी बनाकर रखी जाएगी। चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित समयान्तराल में अपने हाथों को सैनेटाईज किया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों से ना तो हाथ मिलाया जाएगा, ना ही गले लगाया जाएगा एवं ना ही पैर छुए जाएगें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सकें। उन्होंने बताया कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं पंचायत समिति स्तर पर नियुक्त नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार, आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन, निर्देशों एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल की पालना का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे। सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का खाने पर सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से ही प्रचार किया जाएगा। यदि चुनाव प्रचार में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाईडलाईन का उल्लघंन पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।