अजमेर – शराब दुकान आवंटन वर्ष 2021-22
अग्रिम वार्षिक गारंटी, धरोहर राशि एवं कम्पोजिट राशि जमा कराने में रियायत
आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2021-22 में आवेदकों की सुविधा के लिए अग्रिम वार्षिक गारण्टी, धरोहर राशि एवं कम्पोजिट राशि दो किश्तों में जमा कराने की रियायत दी गई है।
जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2021-22 में आवेदकों की सुविधा के लिए संशोधन किए है। इसके अनुसार अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि को 8 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। धरोहर राशि 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत की गई है। इस प्रकार आवेदक को कुल वार्षिक राशि के 12 प्रतिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत ही वित्तीय वर्ष के आरम्भ में जमा कराने होंगे।
उन्होंने बताया कि कम्पोजिट राशि एकमुश्त जमा कराने के स्थान पर दो किश्तों में 50 प्रतिशत राशि 31 मार्च तक तथा शेष 50 प्रतिशत 30 जून तक जमा कराने का निर्णय लिया गया है। अनुज्ञाधारी को न्यूनतम रिजर्व प्राइस से अधिक प्राप्त होने वाली राशि में इच्छानुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं देशी मदिरा से पूर्ति की सुविधा भी प्रदान की गई है। अनुज्ञाधारी के द्वारा अधिक राशि की गारण्टी पूर्ति नकद जमा कराने का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अनुज्ञाधारी को नीलामी में बढ़ी हुई राशि के क्रम में यह छूट प्रदान होगी कि वह अपनी मांग अनुसार मदिरा, नकद जमा करवाकर गारण्टी पूर्ति कर सके। विदेशी मदिरा ब्राण्डस का भी भराव वार्षिक गारण्टी राशि में समायोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राजस्थान में ई-नीलामी के द्वारा 7665 मदिरा दुकानों की बोली 3 मार्च से 10 मार्च तक पांच चरणों में आयोजित की जाएगी। आवेदक बोली दिनांक से एक दिन पहले तक रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस नीलामी को भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के माध्यम से किया जा सकता है। इसकी विस्तृत जानकारी एमएसटीसी ईकॉमर्स अथवा राजएक्साईज वेबसाईट से ली जा सकती है।